x
कर्तव्यों का पालन करने से रोकने के आरोप से बरी कर दिया है
एक स्थानीय अदालत ने सुखराम पांडे, बलजिंदर सिंह और राहुल को अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप साबित करने में विफल रहने के बाद कथित तौर पर पुलिसकर्मियों को उनके कर्तव्यों का पालन करने से रोकने के आरोप से बरी कर दिया है।
पुलिस ने 19 अप्रैल, 2019 को सब-इंस्पेक्टर राजिंदर सिंह की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि जब वे एक विवाद के बाद सेक्टर 21-बी पहुंचे तो आरोपियों ने पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया। सब-इंस्पेक्टर राम फल और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे जहां आरोपियों ने कथित तौर पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया। आईपीसी की धारा 341 और 186 के तहत मामला दर्ज किया गया।
अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए, जिस पर उन्होंने खुद को दोषी नहीं बताया। उनके वकील अंकुर चौधरी ने दलील दी कि आरोपियों को झूठा फंसाया गया और गवाहों के बयानों में विरोधाभास है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।
Tagsपुलिस से 'दुर्व्यवहार'आरोप में 3 बरी'Misbehaviour' with the police3 acquitted on the chargeBig news of the dayrelationship with the publicbig news across the countrylatest newstoday's newstoday's important newsHindi newsbig newscountry-world newsstate-wise newsToday's newsnew newsdaily newsbrceaking newstoday's big newsToday's NewsBig NewsNew NewsDaily NewsBreaking News
Triveni
Next Story