
Delhi दिल्ली : गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में 'नो PUC, नो फ्यूल' नियम लागू होने के एक दिन बाद, दिल्ली परिवहन विभाग ने शुक्रवार को लगभग 2,800 ऐसे वाहनों को ईंधन देने से मना कर दिया, जिनके पास वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट नहीं थे, अधिकारियों ने बताया। इस एनफोर्समेंट ड्राइव का मकसद राजधानी में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। नए नियम के तहत, पेट्रोल पंपों को उन वाहनों को ईंधन देने की इजाज़त नहीं है जिनके पास वैलिड PUC सर्टिफिकेट नहीं है।
अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार सुबह 6 बजे से शुक्रवार सुबह 6 बजे के बीच, पूरे शहर में की गई चेकिंग के दौरान लगभग 2,800 वाहन बिना वैलिड PUC सर्टिफिकेट के पाए गए। इन वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया गया। ड्राइव के पहले दिन, विभाग ने बिना वैलिड PUC सर्टिफिकेट के चल रहे वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की और नियम तोड़ने वालों को 3,746 चालान जारी किए।
दिल्ली भर के पेट्रोल पंपों पर चेकिंग करने के लिए एनफोर्समेंट टीमों को तैनात किया गया था। परिवहन विभाग और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक जॉइंट असेसमेंट के अनुसार, इस ड्राइव के लिए 210 टीमों को तैनात किया गया था। इनमें से 126 टीमें ट्रैफिक पुलिस की थीं और 84 परिवहन विभाग की थीं। पुलिसकर्मी भी चेकिंग में मदद करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियम का पालन किया जाए, प्रमुख जगहों पर मौजूद थे। इस हफ्ते की शुरुआत में, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा की थी कि गुरुवार से बिना वैलिड PUC सर्टिफिकेट वाले वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद, PUC सर्टिफिकेट के लिए आवेदनों में बढ़ोतरी देखी गई। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 17 दिसंबर को 31,197 PUC सर्टिफिकेट जारी किए गए, जबकि पिछले दिन 17,732 जारी किए गए थे। यह 24 घंटे के अंदर 13,465 सर्टिफिकेट की बढ़ोतरी थी।





