हरियाणा

यमुनानगर में ‘शामलात देह’ भूमि पर बने मकानों के नियमितीकरण के लिए 21 आवेदन प्राप्त हुए

Mohammed Raziq
9 Aug 2025 8:50 AM IST
यमुनानगर में ‘शामलात देह’ भूमि पर बने मकानों के नियमितीकरण के लिए 21 आवेदन प्राप्त हुए
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हरियाणा Haryana : हरियाणा के विकास एवं पंचायत विभाग ने उन ग्रामीण परिवारों को बड़ी राहत दी है, जिन्होंने 31 मार्च, 2004 से पहले गैर-कृषि भूमि 'शामलात देह' (पंचायत भूमि) पर अवैध रूप से मकान या मकान का कोई हिस्सा बनाया था।
अब, ऐसे निर्माणों को कानूनी दर्जा देने की प्रक्रिया अधिसूचित कर दी गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यमुनानगर जिले में शामलात देह भूमि पर अनधिकृत रूप से निर्मित मकानों के नियमितीकरण के लिए अब तक 21 आवेदन प्राप्त हुए हैं। बिलासपुर ब्लॉक से एक आवेदन, छछरौली ब्लॉक से पाँच आवेदन, जगाधरी ब्लॉक से एक आवेदन, प्रताप नगर ब्लॉक से सात आवेदन और रादौर ब्लॉक से सात आवेदन प्राप्त हुए हैं।
उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि यह निर्णय हरियाणा अधिनियम संख्या-19, 2024 और हरियाणा अधिनियम संख्या-5, 2025 के तहत लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि पंजाब ग्राम शामलात अधिनियम, 191 की धारा 5ए में एक नई उपधारा (1ए) जोड़ी गई है, जिसके तहत पंचायतें अधिकतम 500 वर्ग गज (निर्माण + 25 प्रतिशत खुला क्षेत्र) तक की शामलात भूमि बेच सकती हैं, जिस पर 31 मार्च, 2004 से पहले मकान बने हों।
उन्होंने आगे बताया कि यह भूमि कोई जलाशय, तालाब, राजस्व सड़क या सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं होनी चाहिए।
जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (डीडीपीओ) नरेंद्र सिंह ने बताया कि हरियाणा अधिनियम संख्या-5, 2025 (1 अप्रैल 2025) के तहत दो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि अब विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक को अनुमति देने का अधिकार होगा।
उन्होंने आगे बताया कि बाजार दर की बाध्यता को हटाकर निर्धारित दर का प्रावधान जोड़ा गया है।
उन्होंने बताया कि 17 जनवरी, 2025 को अधिसूचित संशोधित नियमों के अनुसार, इच्छुक व्यक्ति इन नियमों के प्रकाशन की तिथि से 12 महीने के भीतर जिला कलेक्टर को निर्धारित प्रारूप में ग्राम पंचायत को आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने आगे बताया कि भूमि का बाजार भाव 31 मार्च, 2004 को प्रचलित कलेक्टर रेट के डेढ़ गुना के बराबर होगा।
नरेंद्र सिंह ने बताया कि भूमि के अधिभोगी को 2004 से पहले के मकान पर कब्जे के प्रमाण जैसे बिजली बिल, पानी का कनेक्शन, सीमांकन रिपोर्ट, नक्शा, जमाबंदी, मकान की तस्वीरें, आधार कार्ड/वोटर कार्ड और अन्य दस्तावेजों के साथ आवश्यक दस्तावेजों के साथ ग्राम पंचायत को आवेदन करना होगा।
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