
गुरुग्राम Gurugram: गुरुग्राम की एक कोर्ट ने 2022 के सनसनीखेज धर्मेश मर्डर केस में चार आरोपियों को दोषी ठहराया है और उन्हें उम्रकैद के साथ-साथ पैसे का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला यहां सेक्टर 22-A में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर 41 साल के एक आदमी की गोली मारकर हत्या करने से जुड़ा है।
यह घटना 29-30 अक्टूबर, 2022 की रात को हुई, जब धर्मेश अपने बन रहे घर में सो रहा था। उसके पिता ने पालम विहार पुलिस स्टेशन में अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या करने की शिकायत दर्ज कराई थी। पूरी जांच के बाद, गुरुग्राम पुलिस ने चार आरोपियों – मोहम्मदीन, बबलू खान, शोएब खान (सभी संभल, उत्तर प्रदेश के रहने वाले) और पालम विहार की नीतू यादव को गिरफ्तार किया।
5 अप्रैल, 2026 को कोर्ट ने चारों को मर्डर और क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी का दोषी पाया। नीतू यादव, मोहम्मदीन और शोएब खान को सेक्शन 302 और 120B के तहत उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई, साथ ही हर एक पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। बबलू खान को आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी ठहराया गया और तीन साल की एक्स्ट्रा जेल और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।





