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पानीपत। पानीपत की फास्ट ट्रैक कोर्ट के एडीशनल सैशन जज सुखप्रीत सिंह की अदालत ने आरोपी कृष्ण निवासी सती कॉलोनी गांव काबड़ी पानीपत को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 75 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को 3 साल की सजा अलग से भुगतनी पड़ेगी।
वहीं गांव के व्यक्ति ने थाना मडलौड़ा पुलिस को अपनी पोत्री के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। बाद में पुलिस ने किशोरी को बरामद कर उसका मैडीकल करवा मैजिस्ट्रेट समक्ष उसके बयान दर्ज करवाए थे। वहीं जांच के बाद पुलिस ने कृष्ण के खिलाफ किशोरी को बहला-फुसला कर अपने साथ ले जाने, उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया था। पुलिस द्वारा आरोपी कृष्ण के खिलाफ की गई सशक्त पैरवी व गवाहों की गवाही के आधार पर ए.डी.जे. सुखप्रीत सिंह की कोर्ट ने कृष्ण को आरोपों में दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है।
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