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रेवाड़ी। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव ने दोषी ठहराते हुए पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल कैद की सजा सुनाई है गौरतलब है कि सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में आयोजित शादी कार्यक्रम में आरोपी युवक आया हुआ था। वह शादी के अगले दिन नाबालिग लड़की के घर में घुस आया और सोती हुई लड़की के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। उसने आरोपी का विरोध करते हुए शोर मचा दिया तो लोगों ने आरोपी युवक अमित को मौके पर ही दबोच लिया।
सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को दोषी करार देते अब उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई है और 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को दोषी करार देते अब उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई है और 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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