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भिवानी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनिका की फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोस्को) ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पुलिस प्रवक्ता न बताया कि वर्ष 2020 में औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं के तहत एक मामला दर्ज कर किया था। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता के मैजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाकर महत्वपूर्ण साक्ष्यों को आकलन कर अदालत में चालान पेश किया।

Shantanu Roy
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