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POCSO अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया था
एक स्थानीय अदालत ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के तहत एक मामले में 20 वर्षीय युवक को 10 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई।
पुलिस ने 9 मार्च, 2020 को पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और POCSO अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया था।
पीड़िता का आरोप है कि 9 मार्च 2020 को उसके पड़ोसी ने उसके घर की छत पर उसके साथ रेप किया. गहन जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया गया।
आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। दूसरी ओर, सरकारी वकील ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने मामले को किसी भी संदेह से परे साबित कर दिया है। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को आरआई की सजा सुनाई।
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Triveni
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