हरियाणा
1600 नशीले इंजैक्शनों के साथ 2 युवक गिरफ्तार, 1 को जेल दूसरे को लिया 5 दिन के रिमांड पर
Shantanu Roy
31 July 2022 6:39 PM GMT
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अम्बाला। नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान हरियाणा राज्य एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पुलिस दल ने नशे की बड़ी खेप बरामद करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अम्बाला मंडल एवं प्रमुख हरियाणा राज्य एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो श्रीकांत जाधव के निर्देशानुसार की गई है। पुलिस अधीक्षक अम्बाला जशनदीप सिंह रंधावा के कुशल मार्गदर्शन में शुक्रवार को नशा तस्करी के मामले में हरियाणा राज्य एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पुलिस दल ने निरीक्षक केवल सिंह के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना साहा क्षेत्र साहा चौक से 2 युवकों को नशीले इंजैक्शनों की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
उपनिरीक्षक प्रेम चंद ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि 2 लोग मादक पदार्थों की तस्करी का कार्य करते हैं। वह नशीले पदार्थों की खेप सहारनपुर से लेकर साहा से होते हुए अम्बाला शहर जाएंगे। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए साहा चौक पर नाकाबंदी कर आने-जाने वाले संदिगध लोगों पर टीम ने पैनी नजर रखते हुए 2 युवकों को पूछताछ के लिए रोक लिया। इसके बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने खुद के नाम रिंकू निवासी शांति नगर अम्बाला शहर व दूसरे युवक ने उसका नाम अंकित कुमार निवासी पटेल नगर अम्बाला शहर बताया। जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से 1600 नशीले इंजैक्शनों की खेप बरामद की गई। इनमें से 800 इंजैक्शन बूपरोफाइन व 800 इंजैक्शन फिनरामाइन के मिले। इसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना साहा में एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी थी।
शनिवार को दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया और अदालत के आदेशानुसार आरोपी अंकित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, वहीं आरोपी रिंकू का 5 दिन का रिमांड मंजूर हुआ। उप निरीक्षक प्रेम चंद ने बताया कि आरोपी रिंकू एक माह पहले ही जमानत पर बाहर आया था। इस के खिलाफ थाना सैक्टर-9 अम्बाला शहर में मुकद्मा नंबर 18 8 फरवरी 2021 को एन.डी.पी.एस. एक्ट के अतर्गत नशीले इंजैक्शन से सम्बंधित मामला दर्ज हुआ था। इसके साथ ही थाना अम्बाला शहर में मुकद्मा नंबर 144 दिनांक 8 मई 2016 धारा 160 आई.पी.सी. की धारा 160 के तहत केस दर्ज किया जा चुका है।
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