
Gurugram गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने एक ऐसी बाइक ज़ब्त की जिस पर 93 चालान बकाया थे। इन सभी चालानों का कुल जुर्माना 2,29,000 रुपये था। ट्रैफिक पुलिस की टीम ने गुरुवार को सेक्टर 4/7 चौराहे पर चेकिंग के दौरान यह बाइक ज़ब्त की। ट्रैफिक पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस के अभियान के तहत, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार उन वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने 90 दिनों से ज़्यादा समय से ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं किया है। पुलिस वाहन चालकों को उनके बकाया चालानों के बारे में जागरूक भी कर रही है और समय पर भुगतान के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
पुलिस के अनुसार, गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस गुरुवार को एक विशेष चालान प्रवर्तन अभियान के दौरान वाहनों की जांच कर रही थी। सेक्टर 4/7 चौक चेकपॉइंट पर, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) मदन पाल ने कॉन्स्टेबल रॉबिन और अन्य ट्रैफिक कर्मियों के साथ जांच के लिए एक मोटरसाइकिल को रोका। जांच करने पर पता चला कि मोटरसाइकिल पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के विभिन्न प्रावधानों के तहत 93 चालान बकाया थे।
ट्रैफिक पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, "ज़्यादातर चालान बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने और ज़ेबरा क्रॉसिंग नियमों के उल्लंघन से संबंधित थे। कुल बकाया जुर्माना राशि 2,29,000 रुपये पाई गई। जब चालक से वाहन से संबंधित दस्तावेज दिखाने के लिए कहा गया, तो वह ऐसा करने में विफल रहा। नतीजतन, बाइक को ज़ब्त कर लिया गया और उसे निर्धारित ज़ब्ती पार्किंग सुविधा में ले जाया जा रहा है।"
गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि वे सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें, बकाया चालानों का समय पर भुगतान करें और यह सुनिश्चित करें कि उनके वाहनों में HSRP (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) नंबर प्लेट लगी हो। HSRP प्लेट के बिना वाहन नहीं चलाए जाने चाहिए, क्योंकि ये प्लेटें पुलिस को आपराधिक, असामाजिक और संदिग्ध तत्वों की पहचान करने और प्रभावी कानून प्रवर्तन कार्रवाई करने में मदद करती हैं।





