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दो अधिकारियों को लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए बुलाया है।
जगाधरी जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजिंदर पाल सिंह ने जगाधरी में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की धाराओं के तहत दर्ज मामले के संबंध में हरियाणा सिविल सेवा (एचसीएस) के दो अधिकारियों को लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए बुलाया है।
दोनों अधिकारी दर्शन कुमार और पूजा चावरिया 24 अप्रैल को अदालत में पेश हुए। सूत्रों ने कहा कि दर्शन कुमार ने परीक्षण कराने के लिए अपनी सहमति दे दी है।
पूजा चावरिया भी अदालत में उपस्थित हुईं, लेकिन उन्होंने इस आशय का अपना बयान दर्ज कराया कि वह आवेदन का जवाब दाखिल करना चाहती हैं और मामले को स्थगित करने की मांग की।
मामले में सुनवाई की अगली तिथि 15 मई निर्धारित की गयी है.
सूत्रों ने बताया कि जगाधरी के तत्कालीन एसडीएम दर्शन कुमार और पूजा चावरिया के कार्यकाल के दौरान कई वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) एसडीएम कार्यालय जगाधरी में कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर तैयार किए गए थे।
जनवरी 2021 में जगाधरी एसडीएम कार्यालय जगाधरी के कुछ लिपिकों के खिलाफ फर्जी आरसी के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
इस मामले में पुलिस अब तक जगाधरी एसडीएम कार्यालय के लिपिक और निजी एजेंटों समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.
मामले की जांच के लिए गठित एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने हाल ही में एक याचिका दायर की थी
एएसजे राजिंदर पाल सिंह की अदालत में अर्जी दाखिल कर दोनों अधिकारियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने का अनुरोध किया।
'फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल'
जगाधरी के पूर्व एसडीएम दर्शन कुमार और पूजा चावरिया के कार्यकाल के दौरान एसडीएम कार्यालय जगाधरी में कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों का उपयोग कर कई वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र तैयार किए गए थे।
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Triveni
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