हरियाणा

सड़क के दायरे में आने वाले मकान और दुकानदारों को 15 दिन का नोटिस, तैयार है बुलडोजर

Admin Delhi 1
9 Aug 2022 10:11 AM GMT
सड़क के दायरे में आने वाले मकान और दुकानदारों को 15 दिन का नोटिस, तैयार है बुलडोजर
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रोहतक न्यूज़: गोहाना-रोहतक एलिवेटिड ट्रैक के साथ बनाई जाने वाली सड़क के बीच में आने वाले दुकान, मकान और खाली प्लाट धारकों को नगर निगम ने नोटिस थमा दिए हैं। कहा गया है कि सड़क बनाए जाने वाले रास्ते में उनके कमर्शियल या रजिडेंशियल क्षेत्र का जितना भी हिस्सा आता है उसे 15 दिनों के अंदर खुद ही हटा लें। इसके बाद नगर निगम जेसीबी (बुलडोजर) लेकर आएगा और कार्रवाई करेगा। नोटिस मिलने के बाद लोग सकते में हैं। उनका कहना है कि मकान या दुकान दिए बिना ही कार्रवाई अगर अमल में लाई जाएगी तो वे इसका विरोध करेंगे। साथ ही ये भी कहा कि उनके दुकान या मकान का जितना हिस्सा इस रास्ते में आता है प्रशासन अगर उसे हटा रहा है तो उन्हें कोई परेशानी है लेकिन इससे पहले उन्हें जगह दी जाए। वहीं यहां रहने वाले लोगों ने भी चेतावनी दी है कि प्रशासन पहले जगह दे और फिर जगह ले। ऐसा किए बगैर अगर दुकान तोड़ी गई तो विरोध किया जाएगा। बता दें कि सड़क बनाने के दायरे में 151 घर और दुकानें आती हैं। सड़क बनाने के लिए ठेका भी दिया जा चुका है।

ये है नोटिस: नेाटिस में लिखा गया है कि गोहाना रेलवे एलिवेटिड ट्रैक के साथ 15 फुट चौडा रोड बनाया जाना है। जिसकी निशानदेही तहसील कार्यालय के स्तर पर भी करवाई जा चुकी है। उक्त रास्ता बनाने में आपकी दुकान, मकान का रकबा इसके बीच आता है और इसे हटाया जाना है। प्रस्तावित सड़क बनाने में जिस किसी भी व्यक्ति का कमर्शियल एरिया आता है, उसको दिल्ली रोड पॉवर हाउस पर नगर निगम द्वारा बनाई गई दुकाने अलॉट की जानी है। जिस व्यक्ति का रिहायशी एरिया आता है, उसको चिन्योट कॉलोनी में रिहायशी प्लॉट दिया जाना है। अपने रकबे को 15 दिनों के अन्दर हटा लें, क्योंकि कार्यालय के द्वारा यदि जेसीबी से उस रकबे को हटाया जाएगा तो अधिक नुकसान होने का खतरा है।

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