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Karnal: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीके गोयल ने थाना परिसर में महिला से दुष्कर्म करने के मामले में होमगार्ड जवान गुलाब सिंह को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा
महिला ने आरोप लगाया था कि 21 फरवरी 2022 को वह मारपीट की घटना की शिकायत दर्ज कराने घरौंदा थाने गई थी, जहां उसकी मुलाकात गुलाब से हुई, जो उसे एक कमरे में ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। गुलाब के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज समेत साक्ष्य भी जुटाए। मुकदमा करीब दो साल तक चला।
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Subhi
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