हरियाणा

प्रतिबंधित दवा बेचने के दोषी को 10 साल की सजा

Kajal Dubey
7 Aug 2022 1:27 PM GMT
प्रतिबंधित दवा बेचने के दोषी को 10 साल की सजा
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फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने शनिवार को प्रतिबंधित दवाएं रखने के दोषी को 10 साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में रतिया सदर पुलिस ने 5 जुलाई 2015 को सुभाष निवासी सुखलमपुर के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सुभाष प्रतिबंधित दवाओं की सप्लाई करता है और खेत में पेड़ के नीचे लोगों को दवाएं बेच रहा है। सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर छापा मारकर सुभाष को 46 शीशी प्रतिबंधित दवा व 309 गोलियों सहित काबू कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने सुभाष को दोषी मानते हुए शनिवार को उसे 10 साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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