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रेस्टोरेंट मालिक को 10 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है।
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर बराड़ ने बालटाना रेस्टोरेंट के मालिक पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत जुर्माना लगाया है।
यह आदेश अनिल कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय सिविल सर्जन, मोहाली द्वारा दायर एक शिकायत पर आया है। अधिकारी ने दावा किया कि बलटाना स्थित एक रेस्तरां सागर रत्न की पिछले साल 27 जनवरी को जांच की गई थी और हरी चटनी के नमूने लिए गए थे। परीक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार, अवयव अवमानक थे।
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Triveni
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