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गन्नौर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने दुकानदार से लूटपाट के मामले में सुनवाई करते हुए पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने पांचों को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 12-12 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को आठ महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
मामला दरअसल साल 2019 का है, जब खरखौदा के दुकानदार अशोक ने पुलिस को बताया था कि वह 22 जनवरी की रात स्कूटी पर सवार होकर घर जा रहे था। इसी दौरान तीन बदमाशों ने तमंचा दिखाकर उसकी स्कूटी, 30 हजार रुपए व बही खाता लूट लिया था। इस दौरान बदमाशों का तमंचा भी मौके पर ही गिर गया था। बाद में पुलिस ने स्कूटी को बरामद कर लिया था। इसी बीच बदमाशों ने अशोक को फोन कर 50 लाख रुपए की चौथ मांगी थी। बदमाशों ने 8 फरवरी, 2019 को उसे चौथ लेकर गोहाना के गढ़ी सराय नामदार खां में बुलाया था, जहां पर पुलिस ने किसी अन्य को भेज दिया था। इस दौरान पुलिस ने जब बदमाशों को पकडऩे का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी और भाग निकले थे। पुलिस ने उनके आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश व सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने का मामला भी दर्ज किया था।
24 फरवरी 2019 को तत्कालीन सीआईए प्रभारी नरेंद्र पाल की टीम ने दिल्ली रोड खरखौदा में गश्त के दौरान पता लगा था कि दुकानदार से लूटपाट व बाद में 50 लाख चौथ मांगने के आरोपी उसकी हत्या की फिराक में घूम रहे है। वह दिल्ली रोड से गुजरने वाले हैं। इस सूचना पर पुलिस ने कार सवार पांच बदमाशों को काबू कर लिया था। उनकी पहचान गांव सैदपुर निवासी राजा, यूपी के जिला हरदोई के गांव पंजाबी खेड़ा निवासी सुरेंद्र उर्फ बाबा, गढ़ी सराय नामदार खां निवासी जितेंद्र उर्फ काला, गांव बुसाना निवासी सुदर्शन उर्फ मोहित बॉक्सर व बिचपड़ी निवासी आनंद के रूप में हुई थी। सुदर्शन उर्फ मोहित राज्य स्तर का मुक्केबाज रह चुका था। मुख्य साजिशकर्ता सैदपुर निवासी राजा ने पुलिस को बताया था कि वह परचून की दुकान चलाता था। वह दुकान के लिए थोक के दुकानदार अशोक के पास से ही सामान खरीदता था। अशोक की लाखों की सेल देखकर ही उसने लूटपाट का षड्यंत्र रचा था।
पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था। वहीं इस मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे अजय पराशर की अदालत ने पांचों आरोपियों को दुकानदार से लूटपाट के मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने पांचों को दस-दस साल कैद व 12-12 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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