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ज्ञानवापी प्रबंधन समिति ने यहां एक अदालत में याचिका दायर कर यह निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण के मीडिया कवरेज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है कि क्या 17वीं शताब्दी की मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था।
इस मामले की सुनवाई आज दिन में होने की उम्मीद है।
जुलाई में, वाराणसी की एक अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को यहां काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था। इसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था।
अदालत के आदेश के बाद मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण 4 अगस्त को शुरू हुआ।
अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पुरातात्विक सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है.
उन्होंने दावा किया कि सर्वे टीम या उसके किसी अधिकारी की ओर से अब तक कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन अखबारों, चैनलों और सोशल मीडिया पर लगातार भ्रामक खबरें चल रही हैं.
यासीन ने कहा कि इससे लोगों के दिमाग पर 'गलत प्रभाव' पड़ेगा और ऐसी खबरों को प्रकाशित होने से रोका जाना चाहिए. उन्होंने कहा, ''इसके लिए हमने मंगलवार को जिला न्यायाधीश एके विश्वेशा की अदालत में एक आवेदन दिया, जिस पर बुधवार को सुनवाई होने की उम्मीद है.''
मस्जिद में चल रहे सर्वे के बीच पिछले रविवार को यासीन ने कहा था कि जिस तरह की बेबुनियाद बातें फैलाई जा रही हैं, अगर उन्हें नहीं रोका गया तो मुस्लिम पक्ष सर्वे का बहिष्कार कर सकता है.
यासीन ने आरोप लगाया था कि शनिवार को सर्वेक्षण के दौरान मीडिया के एक वर्ग ने अफवाह फैला दी कि मस्जिद के तहखाने में मूर्तियां, त्रिशूल और कलश पाए गए, जिससे मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हुईं।
उन्होंने कहा था कि अगर ऐसी हरकतों पर लगाम नहीं लगाई गई तो मुस्लिम पक्ष सर्वे का बहिष्कार कर सकता है.
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