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ग्राहकों को उनके फ्लैट का कब्जा दें या भुगतान किए गए पैसे को ब्याज सहित वापस करें।
अहमदाबाद जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने आदेश दिया है कि बिल्डर-डेवलपर आर्ची इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड को बीयू की अनुमति के साथ शिकायतकर्ता ग्राहकों को अगस्त-2023 तक फ्लैटों का कब्जा सौंप देना चाहिए। यदि फ्लैट बुक करने वाले ग्राहक धनवापसी चाहते हैं, तो भुगतान की गई राशि को बुकिंग की तारीख से पैसे के भुगतान तक 18 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान किया जाना चाहिए, ग्राहकों को दोष और गैर-जिम्मेदाराना रवैये के कारण हुई मानसिक यातना के मुआवजे के रूप में बिल्डर, बिल्डर रुपये का भुगतान करेगा। 12 फीसदी ब्याज के साथ दो लाख का भुगतान किया जाएगा। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष की खंडपीठ ने यह भी आदेश दिया कि चूंकि बिल्डर ने फ्लैट का कब्जा नहीं दिया है यानी जुलाई-2015 से जुलाई-2023 तक या फ्लैट का वास्तविक कब्जा उपभोक्ताओं को दिए जाने तक, रु. छह हजार किराया दे रहे फरियादी ग्राहक रु. आवेदन की लागत के लिए 25-25 हजार का भुगतान किया जाना है।
शिकायतकर्ता ने कहा कि वर्ष 2013 में आर्ची इंफ्राकॉन प्रा. लिमिटेड ने अहमदाबाद शहर के विंजोल इलाके में एसपी रिंग रोड पर ओम ऑर्बिट की योजना रखी। इस योजना में शिकायतकर्ता ग्राहक ने एक फ्लैट बुक किया था। डेवलपर ने अधिकांश ग्राहकों से 80 प्रतिशत राशि एकत्र की। इस फ्लैट का कब्जा ग्राहकों को वर्ष 2014-15 में दिया जाना था। हालांकि अभी तक न तो उन्हें कब्जा दिया गया है और न ही उनका पैसा लौटाया गया है। बिल्डर ने ग्राहकों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। बिल्डर ने योजना का 40 से 50 प्रतिशत ही पूरा किया है। योजना भागीदारों और भूस्वामियों के बीच विवादों में उपभोक्ताओं को बलि का बकरा बनाया गया है। ग्राहकों को उनके फ्लैट का कब्जा दें या भुगतान किए गए पैसे को ब्याज सहित वापस करें।
Neha Dani
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