गुजरात

ताथ्या पटेल की जमानत अर्जी पर ग्राम न्यायालय का फैसला कल

Renuka Sahu
23 Aug 2023 8:23 AM GMT
ताथ्या पटेल की जमानत अर्जी पर ग्राम न्यायालय का फैसला कल
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अहमदाबाद ग्राम न्यायालय के जिला न्यायाधीश डी. एम. व्यास ने इस्कॉन ब्रिज पर लापरवाही से कार चलाकर नौ निर्दोष लोगों की जान लेने वाली ताथ्या पटेल की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद 24 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया है. सरकार की ओर से दलील दी गई कि जगुआर कार की रिपोर्ट में कहा गया है कि ताथ्या पटेल ने ब्रेक लगाने का कोई प्रयास नहीं किया, 141.27 की स्पीड से कार चलाने से नौ निर्दोष लोगों की मौत हो गई.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अहमदाबाद ग्राम न्यायालय के जिला न्यायाधीश डी. एम. व्यास ने इस्कॉन ब्रिज पर लापरवाही से कार चलाकर नौ निर्दोष लोगों की जान लेने वाली ताथ्या पटेल की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद 24 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया है. सरकार की ओर से दलील दी गई कि जगुआर कार की रिपोर्ट में कहा गया है कि ताथ्या पटेल ने ब्रेक लगाने का कोई प्रयास नहीं किया, 141.27 की स्पीड से कार चलाने से नौ निर्दोष लोगों की मौत हो गई. आरोपी ने जानबूझकर कार के ब्रेक नहीं लगाए। इसलिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए. दूसरी ओर, मामले की आगे की कार्यवाही उस दिन आयोजित की जाएगी जिस दिन मामला सत्र के लिए प्रतिबद्ध होगा।

तात्या पटेल ने दलील दी कि पुलिस एक वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है. इस वीडियो का जिक्र चार्जशीट में भी किया गया है. 141.27 की स्पीड के लिए कोई तकनीकी राय नहीं ली गई है. रात 11 बजे ट्रक और थार की टक्कर में कोई घायल नहीं हुआ. हादसे वाली जगह पर बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई? स्पीड एजेंसी के पास इस वीडियो के अलावा कोई सबूत नहीं है. पुल पर कोई खड़ा नहीं रह सकता. वीडियो के आधार पर एफएसएल रिपोर्ट आ गई है. इस घटना में पुलिसकर्मियों की मौत के पीछे पुलिस की लापरवाही है. डायवर्जन क्यों नहीं दिया गया? यदि ताथ्या पटेल पर धारा 304 नहीं बल्कि धारा 304(ए) लगाई गई है तो जमानत दी जानी चाहिए जबकि पूरी घटना के पीछे कोई मंशा नहीं थी।
मुख्य लोक अभियोजक प्रवीण त्रिवेदी ने दलील दी कि इस बात के सबूत हैं कि आरोपी 141.27 की स्पीड से जगुआर कार चला रहा था. आरोपी को पता था कि इतनी स्पीड से एक्सीडेंट होने पर जान का नुकसान हो सकता है, उसने इतनी स्पीड से गाड़ी चलाई, जगुआर एक्सपर्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि उसने ब्रेक लगाने की कोई कोशिश नहीं की, आरोपी के खिलाफ इसी तरह के और भी अपराध हैं.
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