गुजरात

वडोदरा : निगम का स्वास्थ्य विभाग गरबा स्थानों पर भोजनालयों के खाने-पीने के स्टालों का करेगा औचक निरीक्षण

Gulabi Jagat
15 Sep 2022 2:40 PM GMT
वडोदरा : निगम का स्वास्थ्य विभाग गरबा स्थानों पर भोजनालयों के खाने-पीने के स्टालों का करेगा औचक निरीक्षण
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वडोदरा, दिनांक 15 सितंबर 2022, गुरुवार
वडोदरा नगर क्षेत्र में आगामी नवरात्रि उत्सव में विभिन्न स्थानों पर सामूहिक गरबा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। गरबा स्थल पर खाने-पीने के विभिन्न स्टॉल भी लगाए जाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत अस्थायी फूड स्टॉल धारकों को फूड सेफ्टी लाइसेंस और उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है। वडोदरा नगर निगम की ओर से गरबा आयोजकों को गरबा स्थल पर स्टॉल लगाने वाले कारोबारियों को लाइसेंस और 2जी2ट्रेशन दिलाने का निर्देश दिया गया है. यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत स्टॉल धारकों के साथ-साथ गरबा आयोजक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गरबा आयोजकों से वड़ोदरा निगम में नामित अधिकारी एवं अपर स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से फूड लाइसेंस एवं 2जी2ट्रेशन प्राप्त करने का आग्रह किया गया है. निगम में स्वास्थ्य विभाग की खाद्य शाखा के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की एक टीम गरबा स्थान पर खाद्य स्टालों पर जाकर, जिनके पास लाइसेंस या पंजीकरण नहीं है और यदि अंदर सफाई नहीं रखी जाती है, तो वे नवरात्रि के दौरान आपातकालीन जांच अभियान चलाएंगे। फूड स्टॉल पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई.. इसके अलावा गरबा स्थानों पर तंबाकू और पान-मसाले का विज्ञापन नहीं करने के भी निर्देश दिए गए हैं.
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