गुजरात
गुजरात में दोपहिया वाहनों को हेलमेट पहनना होगा, नई यातायात नीति की घोषणा की जाएगी
Renuka Sahu
23 Dec 2022 6:21 AM GMT
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न्यूज़ क्रेडिट : sandesh.com
आने वाले दिनों में गुजरातियों को अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनना होगा। जिसमें सरकार अगले महीने नई ट्रैफिक नीति की घोषणा कर सकती है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आने वाले दिनों में गुजरातियों को अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनना होगा। जिसमें सरकार अगले महीने नई ट्रैफिक नीति की घोषणा कर सकती है। इसमें शहरी क्षेत्रों में भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। और नियमों का उल्लंघन करने पर सीधे घर पर पहुंचेंगे। साथ ही सिगनल पर बॉडी वियर कैमरों के साथ पुलिस/यातायात पुलिस भी रहेगी।
35% मामलों में हेलमेट नहीं पहनने से एक्सीडेंट में मौत हो जाती है
गौरतलब है कि 35 फीसदी मामलों में मौत हेलमेट न पहनने के कारण हादसों में होती है। शहरी क्षेत्रों में रॉन्ग साइड ट्रैफिक पर भी कार्रवाई की जाएगी। गृह विभाग नई गाइडलाइंस तैयार कर रहा है। 1 सितंबर 2019 से भारत में नए मोटर वाहन अधिनियम-2019 का कार्यान्वयन शुरू हो गया है। उक्त नियमों का उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड सहित अन्य सख्त प्रावधानों का भी जनता द्वारा घोर विरोध किया गया। हालाँकि, यह नया मोटर वाहन अधिनियम सरकार के लिए राजस्व का एक बड़ा स्रोत बन गया लगता है।
जानिए पहले गुजरात में क्या था हेलमेट कानून
गुजरात में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। खासकर अगर चालक के साथ पीछे वाले दुपहिया वाहन पर कोई आदमी हो तो उसे भी हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। हालांकि विभाग की ओर से इस प्रावधान में 12 साल से कम उम्र की महिलाओं और बच्चों को छूट दी गई थी। ट्रैफिक पॉलिसी के नियमों में बदलाव के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुजरात सरकार के परिवहन विभाग की तरफ से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है. नई अधिसूचना के अनुसार, गुजरात मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 193 में गुजरात राज्य में हेलमेट पहनने के संबंध में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। हालांकि, नियम के एक अन्य प्रावधान में पिछली सीट पर बैठी महिलाओं, 12 साल से कम उम्र के बच्चों और 50 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले दोपहिया वाहनों के चालकों को हेलमेट पहनने से छूट दी गई है।
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