गुजरात
सीहोर के मवाद गांव में दो गुटों में हुई मारपीट, 15 लोग घायल
Renuka Sahu
1 April 2023 8:01 AM GMT
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सीहोर तालुक के लावाड गांव में पुलिस थाने में दर्ज शिकायत को लेकर दोनों गुटों के बीच कल हुई मारपीट में दोनों गुट आपस में भिड़ गए थे।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सीहोर तालुक के लावाड गांव में पुलिस थाने में दर्ज शिकायत को लेकर दोनों गुटों के बीच कल हुई मारपीट में दोनों गुट आपस में भिड़ गए थे। तलवार, धारिया, पाइप, लाठियां जैसे घातक हथियार लेकर दोनों गुटों के लोगों ने 15 लोगों को घायल कर दिया। उक्त मामले में दोनों पक्षों के 45 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास, दंगा करने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था.
घटना के ज्ञात विवरण के अनुसार, सिहोर तालुक के मेवाड गांव में रहने वाले जिग्नेशभाई मंजीभाई मकवाना ने सुरेश रूपाभाई खिमसुरिया, प्रकाश सुरेशभाई, उषाबेन रूपाभाई, प्रवीण मालाभाई, विनोद रूपाभाई, गौतम मंजीभाई, खोड़ा हमीरभाई, विनोद केशुभाई, किशोर को गिरफ्तार किया है. सीहोर थाने के आज गांव के जीवराजभाई, प्रकाशंत रत्नाभाई, बालवराज, रत्नाभाई, मुकेश जीवाराजभाई, जसिग वलाभाई, राजेश कलाभाई, विजय केशुभाई, विशाल खोड़भाई, गवुबेन नोंगाभाई, मनीषाबेन गोरधनभाई, भानुसिंह पिथाभाई ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि इन सभी ने रची है. एक आपराधिक षड़यंत्र जिसके खिलाफ उन्होंने पहले पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उक्त शिकायत के आधार पर पुलिस आई.पी.सी. 307, 326, 325, 324, 323, 504, 143, 147, 148, 149, साथ ही जीपी एक्ट 135 में अपराध दर्ज किया था।
वहीं सीहोर के मेवाड़ गांव के रहने वाले विनोदभाई रूपाभाई खिमसुरिया ने जगदीश धनजीभाई, मांजी भानाभाई, चिराग मांजीभाई, पप्पू मांजीभाई, जिग्नेश मांजीभाई, हिम्मत देहाभाई, कालू मोहनभाई, राहुल गुणवंतभाई, रवि हिमवंतभाई, बाबू हिम्मतभाई को गिरफ्तार किया है. , सिहोर थाने के इसी गांव के गोविंद हिम्मतभाई, मोहन भाई, संजय मंजीभाई, विपुल मंजीभाई, हरेश खिमजीभाई, अल्पेश खिमजीभाई, मुकेश खिमजीभाई, दिलीप शामजीभाई, अशोक शामजीभाई, लालजी धनाभाई, भोपा शामजीभाई, वेल्जी भानाभाई, लक्ष्मी बाबूभाई, मणिबेन धनाभाई, मधुबेन मोहनभाई ने पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।इसको देखते हुए उक्त सभी व्यक्तियों ने आपराधिक साजिश रची, साजिश रची, अवैध संघ बनाया, पाइप, लाठी, तलवार जैसे घातक हथियार लेकर गवाहों पर हमला किया और मारपीट की। अंधाधुंध तरीके से घाव कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। उक्त शिकायत के आधार पर पुलिस आई.पी.सी. 307, 326, 325, 324, 323, 504, 143, 147, 148, 149, साथ ही जीपी अधिनियम 135 के अनुसार, एक अपराध दर्ज किया गया था और मानक प्रक्रिया की गई थी।
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