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वडोदरा Gujarat: क्रिकेटर से राजनेता बने यूसुफ पठान ने वडोदरा नगर निगम के एक भूखंड पर अतिक्रमण के आरोप के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। यूसुफ पठान के वकील ने गुरुवार को अदालत के समक्ष दलीलें पेश कीं।
वडोदरा नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष शीतल मिस्त्री ने कहा कि चूंकि मामला अदालत में चला गया है, इसलिए यह देखना बाकी है कि अदालत क्या फैसला लेती है। वडोदरा के पूर्व भाजपा पार्षद विजय पवार ने 13 जून को यह मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि यूसुफ पठान ने अपने आवास के बगल में नगर निगम के भूखंड पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है।
पठान परिवार का बंगला वडोदरा के तंदलाजा इलाके में स्थित है। उनके बंगले के ठीक बगल में वडोदरा नगर निगम का "टाउन प्लानिंग 22 टीएमसी सांसद यूसुफ पठान, वडोदरा नगर निगम ,अतिक्रमण के आरोप , गुजरात हाईकोर्ट ,TMC MP Yusuf Pathan, Vadodara Municipal Corporation, Encroachment Charges, Gujarat High Court,
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यूसुफ पठान पर इस प्लॉट पर कंपाउंड वॉल बनाकर कब्जा करने का आरोप है। विजय पवार ने वडोदरा नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष और नगर आयुक्त को पत्र लिखकर इस अवैध कब्जे को हटाने और प्लॉट को वापस निगम के कब्जे में लेने की मांग की है।
जब स्थायी समिति के अध्यक्ष से इस मामले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नोटिस दिया गया है और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि कब्जा मुक्त कराया जाएगा।
इसके बाद 15 जून को वडोदरा के दूसरे पार्षद नितिन डोंगा ने शहर के नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने मांग की कि पठान के खिलाफ जमीन हड़पने का मामला दर्ज किया जाए। नितिन डोंगा ने यह भी आरोप लगाया कि सांसद का फॉर्म भरते समय जो संपत्ति घोषणा हलफनामा दाखिल करना होता है, उसमें उन्होंने निगम की उस जमीन के कुछ हिस्से को अपना मालिकाना हक बताया है। इस संबंध में वडोदरा नगर आयुक्त ने कहा कि उन्होंने इस मामले में नोटिस दिया है और आगे की कार्यवाही चल रही है। (एएनआई)
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Rani Sahu
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