गुजरात

हाईकोर्ट ने सात मजदूरों की मौत के निंदनीय मामले में आरोपी ठेकेदार को जमानत देने से किया इनकार

Gulabi Jagat
16 Nov 2022 4:42 PM GMT
हाईकोर्ट ने सात मजदूरों की मौत के निंदनीय मामले में आरोपी ठेकेदार को जमानत देने से किया इनकार
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अहमदाबाद, 16 नवंबर 2022, बुधवार
गुजरात विश्वविद्यालय के पास एडोर एस्पायर टू बिल्डिंग के निर्माण के दौरान लिफ्ट गिरने से हुई दुर्घटना में सात निर्दोष श्रमिकों की मौत के चौंकाने वाले मामले में आरोपी ठेकेदार सौरभ कमलेशभाई शाह को गुजरात उच्च न्यायालय ने आज जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति समीर जे दवे ने अभियुक्तों से स्पष्ट कहा कि इस मामले में पुलिस द्वारा आरोप पत्र दायर किया जा चुका है, इसलिए इस स्तर पर अभियुक्त उच्च न्यायालय से जमानत के योग्य नहीं है। कोर्ट ने आरोपी को निचली अदालत में जमानत के लिए अर्जी देने की छूट दी।
मामले में शामिल दो और आरोपियों की जमानत अर्जी भी आज वापस लिए जाने की संभावना है
इस मामले में शामिल दो अन्य अभियुक्तों, नैमिष किरीटभाई पटेल और दिनेश मणिलाल प्रजापति ने भी उच्च न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन किया है, जो कल न्यायमूर्ति समीर जे दवे की अदालत में भी पेश होने वाले हैं। लेकिन इस आधार पर कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, संभावना है कि कल इन दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी भी वापस ले ली जाए. आरोपी ठेकेदार सौरभ शाह की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति समीर जे दवे ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत देने से साफ इंकार कर दिया और कहा कि इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है. चार्जशीट से पहले आरोपी की अर्जी दाखिल हो चुकी है, इसलिए अब आप निचली अदालत जाएं। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक जशवंत के. शाह उपस्थित थे. गौरतलब है कि गुजरात विश्वविद्यालय पुलिस ने तीनों आरोपियों सौरभ कमलेशभाई शाह, नैमिष किरीटभाई पटेल और दिनेश मणिलाल प्रजापति के खिलाफ कल मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में हत्या समेत गंभीर धाराओं के तहत बेहद अहम और एक हजार पेज का चार्जशीट दाखिल किया है. . जिसमें आयोग, जांच अधिकारी समेत 51 गवाहों के बयान पेश किए गए हैं।
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