गुजरात

Kamrej की नाबालिग से रेप के दोषी नराधम को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

Gulabi Jagat
7 July 2024 10:22 AM GMT
Kamrej की नाबालिग से रेप के दोषी नराधम को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
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soorat सूरत : कामरेज में रहने वाली एक युवती को शादी का प्रलोभन देकर 33 साल के युवक ने दुष्कर्म किया. इस मामले में कोर्ट ने युवक को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है. भरूच की रहने वाली 14 साल की सगीरा भरूच से कामरेज में अपने रिश्तेदार के घर रहने आई थी. यह बात सुनकर भरूच में रहने वाले विनोद पटेल भी कामराज आ गए. विनोद सगीरा को शादी का प्रलोभन देकर भगा ले गया। जब नाबालिग घर पर नहीं मिली तो कामरेज पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच कर विनोद और सगीरा को गिरफ्तार कर लिया.

कठोर कारावास का आदेश: पूछताछ के दौरान दोनों के नाबालिगों से संबंध पाए गए। पुलिस ने भगवती को अपहरण के अलावा पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. जैसे ही मामला अदालत में गया, सरकारी वकील भरत सिंह चावड़ा ने अदालत में आरोपी को कानून में बताई गई अधिकतम सजा देने की दलील दी। दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने आरोपी विनोद को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.
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