गुजरात

सत्र न्यायालय ने दो आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज कर दी

Renuka Sahu
23 Oct 2022 2:23 AM GMT
Sessions court rejected the anticipatory bail of two accused
x

न्यूज़ क्रेडिट : sandesh.com

आईएसडी कॉल को जीएसएम नेटवर्क में परिवर्तित कर दूरसंचार विभाग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर भारत सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने के मामले में आरोपी अब्दुल गफ्फार शिवम उर्फ ​​सेंथिल की अग्रिम जमानत याचिका सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आईएसडी कॉल को जीएसएम नेटवर्क में परिवर्तित कर दूरसंचार विभाग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर भारत सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने के मामले में आरोपी अब्दुल गफ्फार शिवम उर्फ ​​सेंथिल की अग्रिम जमानत याचिका सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है. मुख्य लोक अभियोजक सुधीर ब्रह्मभट ने प्रस्तुत किया कि आरोपियों ने एसजी हाईवे पर भवन परिसर में कार्यालय खोलकर कॉल घोटाला चलाया है। आरोपितों ने सरकार के दूरसंचार विभाग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर केंद्र सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है। देश को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाले इस मामले में आरोपी की हिरासत में जांच जरूरी है। इसलिए इस मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की जानी चाहिए।

Next Story