गुजरात

शार्पनर के साथ पैंसिल संयुक्त रूप से बेचने पर अधिक लगती है जीएसटी; जानिए ये नियम

Gulabi Jagat
6 Jan 2023 9:32 AM GMT
शार्पनर के साथ पैंसिल संयुक्त रूप से बेचने पर अधिक लगती है जीएसटी; जानिए ये नियम
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दो या अधिक आइटम एक साथ बंडल में बेचने पर सर्वाधिक जीएसटी वाली आइटम की दर लागू होगी
पेंसिल और शार्पनर पर लागू GST में नया अपडेट आया है। गुजरात ऑथोरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने पेंसिल और शार्पनर पर अधिक जीएसटी क्यों देय है इसके बारे में बताया। GAAR के अनुसार मिक्स्ड सप्लाई यानि मिश्रित बिक्री पर अधिक जीएसटी देय होती है। यदि इन दोनों को अलग-अलग बेचा जाता है तो कम जीएसटी देय होगी। यदि दो या दो से अधिक वस्तुएँ एक साथ बेची जाती हैं तो दो वस्तुएँ एक कीमत पर बेची जाती हैं।
अब इन दोनों पर कर लागू टैक्स की बात करें तो मिश्रित बिक्री वाली वस्तुओं के मामले में जिस उत्पाद की दर अधिक होगी, उसी के आधार पर टैक्स की गणना निर्धारित की जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरात की एक पेंसिल बनाने वाली कंपनी ने अपने उत्पाद तीन अलग-अलग पैक में उपलब्ध कराए हैं। एक में शार्पनर और इरेज़र के साथ एक पेंसिल है, दूसरे में एक कलरिंग बुक, पेंसिल, ऑयल पेस्टल, प्लास्टिक क्रेयॉन, वैक्स क्रेयॉन, रबर, स्केल और इरेज़र शामिल हैं, और तीसरे में एक पेंसिल, इरेज़र, स्केल और शार्पनर शामिल हैं।
पिछले साल जुलाई में जीएसटी काउंसिल में की गई सिफारिश के आधार पर वित्त मंत्रालय ने शार्पनर पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया है। GAAR ने कहा है कि अधिक बिक्री के लिए एक आइटम को दूसरे आइटम के साथ पैकेट में बेचना उचित नहीं है और प्रत्येक आइटम को स्वतंत्र रूप से बेचा जा सकता है। इसलिए पेंसिल और शार्पनर साथ में बेचना मिश्रित आपूर्ति की श्रेणी में आता है। ऐसे में प्रत्येक आइटम के साथ शार्पनर बेचने पर उसके अनुरूप जीएसटी देय होगी।
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