गुजरात

आरटीई : 8वीं के बाद निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को दिया जाएगा 20 हजार का वाउचर

Renuka Sahu
25 Feb 2023 7:56 AM GMT
RTE: 20 thousand voucher will be given to a child studying in private school after 8th
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न्यूज़ क्रेडिट : sandesh.com

बजट में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में दाखिला लेने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए छूट की घोषणा की गई है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। बजट में शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में दाखिला लेने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए छूट की घोषणा की गई है। आरटीई योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चों को कक्षा 8 के बाद भी निजी स्कूलों में पढ़ने के लिए 20 हजार रुपये के स्कूल वाउचर देकर सहायता देने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सरकार के इस फैसले से आरटीई के तहत दाखिला लेने वाला बच्चा सिर्फ उसी निजी स्कूल में हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त कर सकेगा जहां उसने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की है। इसके अलावा बीपीएल कार्ड वाले छात्र भी शामिल होंगे। इन छात्रों की एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से 25,000 छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। वर्ष-2016 में आरटीई के तहत राज्य के कुल 12934 विद्यार्थियों ने सेंट 1 में प्रवेश लिया था.

गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष-2023-24 के बजट में शिक्षा विभाग के लिए कुल 43,651 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. शिक्षा के इतिहास में पहली बार बजट में 25 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है, जो पहले 7 से 10 फीसदी ही थी। इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ने से बाहर करने की घोषणा की गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को दी जाती हैं। इन बच्चों को सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। जिसके लिए सरकार प्रति बच्चे 13.675 रुपये स्कूल को देती है जबकि 3000 रुपये प्रति बच्चा स्टेशनरी खर्च के लिए देती है. लेकिन दिक्कत यह थी कि इन बच्चों को आठवीं कक्षा तक पढ़ने के बाद मजबूरन सरकारी स्कूलों में दाखिला लेना पड़ रहा है। क्‍योंकि कक्षा 9 के बाद से उस निजी स्‍कूल की निर्धारित फीस देनी होती है। ऐसे में अगर ऐसे बच्चों को उस निजी स्कूल में आगे पढ़ना है तो राज्य सरकार 20 हजार रुपये का स्कूल वाउचर देगी.
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