गुजरात

कपडवांज कस्बे में अशांत एक्ट लागू होने से दस्तावेजों का पंजीयन ठप

Renuka Sahu
24 Aug 2022 2:59 AM GMT
Registration of documents stalled due to imposition of disturbed act in Kapadwanj town
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फाइल फोटो 

कपडवांज कस्बे में अशांत एक्ट लागू होने से दस्तावेजों का पंजीयन ठप हो गया है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कपडवांज कस्बे में अशांत एक्ट लागू होने से दस्तावेजों का पंजीयन ठप हो गया है। इससे मकान मालिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भले ही संपत्तियों की बिक्री और पट्टे के लिए पंजीकरण दस्तावेजों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन लोग इसके पंजीकरण के लिए उप पंजीयक के कार्यालय में बेचैनी की अवधि बढ़ाने के लिए सर्कुलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दस्तावेजों का समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं होने से पूरा लेन-देन ठप हो गया है।

दस्तावेज दर्ज करने वाले वकीलों और संबंधित कर्मचारियों और उप पंजीयक के साथ ही राजस्व विभाग के अधिकारियों के बीच तनातनी की स्थिति पैदा हो रही है. इसे हटाने के लिए दंगा अधिनियम की अवधि को जल्द से जल्द बढ़ाना जरूरी होता जा रहा है। पूरे शहर के बजाय कुछ क्षेत्रों को रखना जरूरी हो गया है। हैरानी की बात यह है कि यह कानून खेड़ा जिले के कपडवांज कस्बे में ही लागू किया गया है। और उसमें भी 500 मीटर तक की सीमा पूरे राज्य में सिर्फ कपडवांज और राजकोट में ही लागू है इसलिए लोग अब भी परेशान हो रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि वर्ष 2017 में भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई थी और उस समय के कुछ दस्तावेज आज भी दर्ज नहीं हो सके और जनमत संग्रह के अनुसार कपडवांज शहर में इस तरह की अशांति की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए एक लोकप्रिय भावना है कि अन्य स्थानों के मामूली कपद्वांज को भी अशांतधारा से मुक्त करने की आवश्यकता है।
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