गुजरात

राजकोट कोर्ट ने जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले के आरोपियों की 16 दिन की रिमांड मंजूर की

Gulabi Jagat
22 Feb 2024 9:31 AM GMT
राजकोट कोर्ट ने जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले के आरोपियों की 16 दिन की रिमांड मंजूर की
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जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाला
राजकोट: हाल ही में फर्जी बिलिंग को लेकर जीएसटी विभाग और भावनगर पुलिस ने कार्रवाई की थी. जिसमें 20 आरोपियों के खिलाफ गुजसीटोक एक्ट के तहत शिकायत दर्ज की गई थी. फिर 20 आरोपियों में से 14 आरोपियों को पकड़ लिया गया है. जिसे लेकर इन 14 आरोपियों को राजकोट जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया गया. घोटाले में गिरफ्तार आरोपियों में 19 भावनगर के और 1 आरोपी राजकोट का है.
फरवरी 2023 और 2024 में किया घोटाला : पूरी घटना की बात करें तो आरोपियों द्वारा विभिन्न आवेदकों के आधार कार्ड का दुरुपयोग करके जीएसटी चोरी घोटाला किया गया है। जिस दौरान जीएसटी विभाग ने फरवरी 2023 और 2024 में ऐसे घोटालों का पर्दाफाश किया था.
अभियुक्त आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर बदलना : इस तरह के घोटाले को अंजाम देने के लिए आरोपी जरूरतमंद लोगों को आर्थिक प्रलोभन देकर आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर बदल देते थे. साथ ही बदले हुए आधार कार्ड से पैन और जीएसटी नंबर भी हासिल कर लेते थे और घोटाला करते थे. उस वक्त इस घोटाले में कुल पांच अलग-अलग शिकायतें दर्ज की गई थीं. इसके अलावा इस घोटाले में देशभर के 13,345 फर्जी जीएसटी नंबरों के मुकाबले गुजरात के 4,308 फर्जी जीएसटी नंबर शामिल हैं। जिसके चलते फर्जी क्रेडिट प्राप्तकर्ता के विरुद्ध वसूली की कार्रवाई की गई है। फर्जी बिलिंग घोटाले के आरोपियों को कल राजकोट कोर्ट में पेश किया गया. फिर कोर्ट ने आरोपी को 16 दिन की रिमांड दे दी.
आधार कार्ड का दुरुपयोग : जब इस मामले में राजकोट कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक तुषार गोकानी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह पूरा घोटाला 2050 करोड़ रुपये का है. जिसमें से रु. 258 करोड़ का जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया। साथ ही इस घोटाले का मुख्य आरोपी राजूभाई सभी का आधार कार्ड बनाकर उसका मोबाइल नंबर लिंक करता था और उसमें आए ओटीपी से पैन कार्ड बनाता था. जब आरोपी फर्जी सेल कंपनी बनाकर असली कंपनी के साथ धोखाधड़ी करते थे. पिछले 3 साल में 258 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट सरकार को मिलना चाहिए था, जो आरोपियों ने हासिल कर लिया है.
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