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अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने उन दो वकीलों के खिलाफ जांच पर रोक लगा दी है, जिन पर हालोल शहर में एक विशेष पोक्सो अदालत की कार्यवाही की कथित तौर पर वीडियो-रिकॉर्डिंग करने के लिए पंचमहल पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया था।वकील - जिग्नेश जोशी और परवेज शेख - पर आईपीसी की धारा 228, 224, 186, 189, 506 (2) और 114 (न्यायिक कार्यवाही के दौरान एक लोक सेवक का अपमान करना, गिरफ्तारी का विरोध करना, लोक सेवक को अपने कर्तव्य का पालन करने से रोकना, धमकी देना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। लोक सेवक को चोट पहुंचाना, जान से मारने की धमकी देना और उकसाना)।
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Kiran
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