गुजरात

फोटोग्राफर पर रेप का आरोप, तीन बार पोटेंसी टेस्ट में फेल, गुजरात हाई कोर्ट ने दी जमानत

Renuka Sahu
18 March 2023 8:13 AM GMT
फोटोग्राफर पर रेप का आरोप, तीन बार पोटेंसी टेस्ट में फेल, गुजरात हाई कोर्ट ने दी जमानत
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गुजरात हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है. रेप के आरोपी का पोटेंसी टेस्ट किया गया। तीन जांच के बाद वह शख्स नपुंसक पाया गया, जिसके बाद उसे जमानत दे दी गई।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। गुजरात हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है. रेप के आरोपी का पोटेंसी टेस्ट किया गया। तीन जांच के बाद वह शख्स नपुंसक पाया गया, जिसके बाद उसे जमानत दे दी गई। इस मामले का आरोपी 55 वर्षीय फ्रीलांस फोटोग्राफर है। उसने अदालत के सामने तर्क दिया कि जांच के दौरान वह तीन बार अपनी मर्दानगी दिखाने में नाकाम रहा। 27 वर्षीय महिला की शिकायत पर आरोपी प्रशांत धन को 23 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था। महिला का आरोप था कि प्रशांत ने मॉडलिंग का झांसा देकर उसके साथ रेप किया।

घटना पिछले साल नवंबर में विजय चौक के पास एक होटल में हुई बताई जा रही है। धानक के खिलाफ दुष्कर्म के अलावा आपराधिक धमकी का भी मामला दर्ज किया गया था। आरोपी ने हाईकोर्ट में नियमित जमानत मांगी थी। उनके वकील ने दावा किया कि नपुंसक व्यक्ति के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज की गई थी।
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