गुजरात

दाहोद में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विध्वंस में यथास्थिति के आदेश

Renuka Sahu
24 May 2023 8:04 AM GMT
दाहोद में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विध्वंस में यथास्थिति के आदेश
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दाहोद में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत स्थानीय अधिकारियों द्वारा विध्वंस की कार्यवाही की गई है। जिसके खिलाफ एक अर्जी में मंगलवार को गुजरात हाई कोर्ट ने सिटी सर्वे नंबर शाही मस्जिद की संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। दाहोद में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत स्थानीय अधिकारियों द्वारा विध्वंस की कार्यवाही की गई है। जिसके खिलाफ एक अर्जी में मंगलवार को गुजरात हाई कोर्ट ने सिटी सर्वे नंबर शाही मस्जिद की संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. याचिकाकर्ता द्वारा की गई अन्य मांग पर सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा जून के महीने में निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता की मांग थी कि ऐतिहासिक महत्व की जिस मस्जिद को तोड़ा गया है, उसका पुनर्निर्माण किया जाए। स्थानीय निकायों द्वारा जिस तरह से तोड़फोड़ की जा रही है, उस पर रोक लगाएं।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि दाहोद को स्मार्ट सिटी में बदलने की परियोजना चल रही है। जिसके तहत स्थानीय तंत्र द्वारा तोड़ फोड़ की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। जिसमें दबाव के साथ-साथ दरगाह और मस्जिद को भी हटाया जा रहा है। इस ऑपरेशन के दौरान दाहोद स्थित करीब 100 साल पुरानी नगीना मस्जिद को भी तोड़ा गया है. स्थानीय प्रशासन ने लोगों को खुद को पेश होने का मौका तक नहीं दिया है और यह सब कार्रवाई बिना लोगों की बात सुने या उनके सुझावों पर विचार किए की गई है. महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत देश में 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया है। जिसे जून 2023 तक पूरा किया जाना है।
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