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New Delhi नई दिल्ली: रविवार को एक अधिकारी ने बताया कि विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा राज्य और तीन अन्य राज्यों के लिए नोटरी की संख्या बढ़ाने के बाद, गुजरात सरकार नोटरी की संख्या 2,900 से बढ़ाकर 6,000 कर सकेगी।
अधिकारी ने एक बयान में बताया कि 17 अक्टूबर को नोटरी (संशोधन) नियम, 2025 को अधिसूचित करते हुए, विधि मामलों के विभाग ने राजस्थान को नोटरी की संख्या 2,000 से बढ़ाकर 3,000 और नागालैंड को 200 से बढ़ाकर 400 करने की अनुमति दी है।
तमिलनाडु सरकार, जिसे पहले 2,500 नोटरी नियुक्त करने की अनुमति थी, अब 3,500 तक नोटरी नामित करने के लिए स्वतंत्र होगी। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों के जवाब में उठाया गया है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि, जिलों/तहसीलों/तालुकाओं की संख्या और नोटरी सेवाओं की बढ़ती मांग को ध्यान में रखा गया है। इससे पहले, विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि 31 जुलाई तक, सरकार ने नए नोटरी पोर्टल का उपयोग करके विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नवनियुक्त नोटरियों को 34,900 डिजिटल हस्ताक्षरित प्रैक्टिस सर्टिफिकेट जारी किए हैं।
मेघवाल ने नोटरी अधिनियम, 1952 और नोटरी नियम, 1956 से संबंधित कार्यों के लिए ऑनलाइन सेवाएँ प्रदान करने हेतु समर्पित प्लेटफ़ॉर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए ये आँकड़े साझा किए। उन्होंने कहा कि नोटरी पोर्टल का उद्देश्य केंद्र सरकार और भारत सरकार द्वारा नियुक्त नोटरियों के बीच विभिन्न सेवाओं के लिए एक ऑनलाइन इंटरफ़ेस प्रदान करना है, जैसे नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करना, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता का सत्यापन और डिजिटल हस्ताक्षरित प्रैक्टिस सर्टिफिकेट जारी करना आदि। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल प्रैक्टिस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण, प्रैक्टिस क्षेत्र में बदलाव और वार्षिक रिटर्न जमा करने में भी मदद करता है। राज्य मंत्री ने कहा कि नोटरी पोर्टल एक फेसलेस, पेपरलेस, पारदर्शी और कुशल प्रणाली प्रदान करता है। उन्होंने कहा, "वर्तमान में, दस्तावेजों और पात्रता के सत्यापन तथा नव नियुक्त नोटरियों को डिजिटल हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी करने से संबंधित मॉड्यूल लाइव है।"
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