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गुजरात सरकार की बड़ी राहत: मोटर वाहन टैक्स में 50% तक छूट

Tara Tandi
1 Oct 2026 5:49 PM IST
गुजरात सरकार की बड़ी राहत: मोटर वाहन टैक्स में 50% तक छूट
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गांधीनगर: गुजरात सरकार ने उन वाहन मालिकों के लिए मोटर वाहन टैक्स में 50% तक की छूट की घोषणा की है जो अपनी पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप (कबाड़ में बदलना) करवाकर नई गाड़ियां खरीदते हैं। यह छूट अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर से जारी 'सर्टिफिकेट ऑफ़ डिपॉज़िट' (COD) के आधार पर मिलेगी।
यह छूट नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के समय मिलेगी, जब पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर मिले COD को दिखाया जाएगा।
पोर्ट्स और ट्रांसपोर्ट विभाग की हालिया अधिसूचना के अनुसार, यह छूट 31 मार्च 2027 तक जारी किए गए COD पर लागू होगी।
इस नियम में भारत स्टेज-I (BS-I) और उससे पुराने उत्सर्जन मानकों (emission standards) के तहत बने ट्रांसपोर्ट और नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहन शामिल हैं।
इसमें BS-II मानकों के तहत बने सभी मध्यम और भारी माल ढोने वाले वाहन और मध्यम और भारी यात्री वाहन भी शामिल हैं।
नए नियम के तहत, जो मालिक अपनी गाड़ी को अधिकृत सुविधा केंद्र पर स्क्रैप करवाएगा, उसे एक COD मिलेगा। नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के समय इस दस्तावेज़ को दिखाकर मोटर वाहन टैक्स में छूट का दावा किया जा सकता है।
सरकार ने मोटर वाहन टैक्स की गणना का मौजूदा तरीका ही रखा है और छूट तय नियमों के अनुसार दी जाएगी।
इस तरह, यह फैसला पुरानी गाड़ी की अधिकृत स्क्रैपिंग को उसकी जगह खरीदी जाने वाली नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पर मिलने वाले टैक्स लाभ से जोड़ता है।
इस उपाय में पुराने उत्सर्जन मानकों वाले वाहन शामिल हैं और इसका मकसद उन्हें स्क्रैप करने और बदलने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देना है।
खासकर पुरानी कमर्शियल गाड़ियों के मालिक स्क्रैपिंग की प्रक्रिया पूरी करने और ज़रूरी COD हासिल करने के बाद नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पर इस छूट का लाभ उठा सकते हैं।
नए नियम के तहत केवल 31 मार्च 2027 या उससे पहले जारी किए गए COD पर ही छूट मिलेगी। इसलिए, जो वाहन मालिक इस छूट का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें तय समय के भीतर स्क्रैपिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी और COD हासिल करना होगा।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि एक ही स्क्रैप की गई गाड़ी के आधार पर एक से ज़्यादा बार छूट का दावा नहीं किया जा सकता है।
अगर किसी खास स्क्रैप की गई गाड़ी के लिए जारी COD पर पहले ही टैक्स छूट का लाभ उठाया जा चुका है, तो उस गाड़ी के आधार पर इस नियम के तहत दोबारा छूट का दावा नहीं किया जा सकता।
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