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गांधीनगर : गुजरात सरकार ने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने और वाहन मालिकों को नई गाड़ी खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार के नए प्रावधान के तहत पात्र पुराने वाहन को अधिकृत रूप से स्क्रैप कराने के बाद वाहन मालिक को मिलने वाले ‘सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट’ यानी COD के आधार पर नए वाहन के रजिस्ट्रेशन के समय मोटर वाहन टैक्स में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जा सकेगी। सरकार के इस कदम से पुराने वाहन को हटाने और उसकी जगह नया वाहन खरीदने वाले लोगों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
इस व्यवस्था के तहत सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होगा। जब कोई पात्र पुराना वाहन अधिकृत स्क्रैपिंग सुविधा के जरिए नष्ट कराया जाएगा, तो उसके मालिक को COD जारी किया जाएगा। इसी प्रमाण पत्र का उपयोग बाद में नया वाहन रजिस्टर कराने के दौरान किया जा सकेगा। लागू नियमों के अनुसार वाहन मालिक को नए वाहन पर लगने वाले मोटर वाहन टैक्स में छूट मिलेगी।
राज्य सरकार के इस फैसले का उद्देश्य पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की प्रक्रिया को आर्थिक लाभ से जोड़ना है। अब तक कई वाहन मालिक पुरानी गाड़ी को लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन नई व्यवस्था के तहत पुराने वाहन को अधिकृत तरीके से स्क्रैप कराने पर उन्हें नया वाहन खरीदते समय टैक्स में राहत मिलेगी। इससे पुराने वाहन हटाने की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।
प्रेस रिलीज के अनुसार यह निर्णय मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में लिया गया है। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी और परिवहन राज्य मंत्री प्रवीण माली के नेतृत्व में लागू किए जा रहे इस फैसले से वाहन मालिकों के लिए स्क्रैपिंग से लेकर नए वाहन की खरीद तक की प्रक्रिया को ज्यादा सुविधाजनक और आर्थिक रूप से लाभकारी बनाया गया है।
नई व्यवस्था के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि हर पुराना वाहन अपने आप इस छूट का पात्र नहीं होगा। इसके लिए सरकार की ओर से निर्धारित मानकों और श्रेणियों को पूरा करना जरूरी होगा। पात्र वाहन को अधिकृत तरीके से स्क्रैप कराया जाना आवश्यक है। इसके बाद जारी किया गया COD ही टैक्स छूट प्राप्त करने का आधार बनेगा।
पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से हाल ही में जारी अधिसूचना में उन वाहनों की श्रेणी भी स्पष्ट की गई है, जिन्हें इस योजना के दायरे में रखा गया है। इसके अनुसार मास एमिशन स्टैंडर्ड्स भारत स्टेज-I यानी BS-I और उससे पहले के उत्सर्जन मानकों के तहत बने ट्रांसपोर्ट और नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहनों को इस प्रावधान में शामिल किया गया है।
इसके अलावा BS-II मानकों के तहत बने सभी मीडियम और हेवी गुड्स मोटर वाहनों को भी इस छूट का लाभ मिल सकेगा। इसी तरह BS-II मानकों के तहत बने सभी मीडियम और हेवी पैसेंजर मोटर वाहनों को भी पात्र श्रेणी में शामिल किया गया है। यानी पुराने व्यावसायिक और यात्री वाहनों की कई श्रेणियां नई टैक्स राहत व्यवस्था के दायरे में आएंगी।
सरकार का यह फैसला खास तौर पर उन वाहन मालिकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिनके पास काफी पुराने वाहन हैं और जो उन्हें बदलने पर विचार कर रहे हैं। पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराने के बाद मिलने वाले प्रमाण पत्र से नए वाहन पर टैक्स में राहत मिलने से वाहन बदलने की कुल लागत कुछ कम हो सकती है।
इस व्यवस्था में अधिकृत स्क्रैपिंग का महत्व भी बढ़ जाएगा। टैक्स छूट का फायदा उसी स्थिति में मिलेगा, जब वाहन निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्क्रैप किया गया हो और उसके बदले वैध सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी हुआ हो। ऐसे में पुराने वाहनों को अनधिकृत तरीके से कबाड़ में बेचने के बजाय औपचारिक स्क्रैपिंग व्यवस्था की ओर वाहन मालिकों का रुझान बढ़ सकता है।
नए प्रावधान का सीधा संबंध वाहन रजिस्ट्रेशन के समय लगने वाले मोटर वाहन टैक्स से है। पात्र COD प्रस्तुत करने पर लागू नियमों के अनुसार टैक्स में अधिकतम 50 प्रतिशत तक की राहत मिल सकती है। हालांकि वास्तविक छूट संबंधित वाहन की श्रेणी और लागू नियमों के आधार पर निर्धारित होगी।
सरकार का मानना है कि इस तरह की आर्थिक राहत पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने में मदद कर सकती है। इसके साथ ही वाहन मालिकों को पुराने वाहन से नई गाड़ी की ओर जाने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। इससे परिवहन क्षेत्र में नए और अपेक्षाकृत आधुनिक वाहनों की हिस्सेदारी भी बढ़ सकती है।
गुजरात सरकार के इस फैसले के बाद अब पुराने और पात्र वाहनों को स्क्रैप कराने वाले लोगों के लिए COD एक अहम दस्तावेज बन जाएगा। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे वाहन मालिकों को अपने पुराने वाहन की पात्रता और स्क्रैपिंग प्रक्रिया से जुड़े नियमों को ध्यान से समझना होगा।
कुल मिलाकर गुजरात सरकार ने पुराने वाहन स्क्रैप करने की प्रक्रिया को सीधे वित्तीय प्रोत्साहन से जोड़ दिया है। पात्र पुराने वाहन को अधिकृत रूप से स्क्रैप कराने और COD प्राप्त करने के बाद नए वाहन के रजिस्ट्रेशन पर मोटर वाहन टैक्स में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलने से वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। सरकार का यह कदम पुराने वाहनों को हटाने और नए वाहनों की ओर बदलाव को आसान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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