न्यूज़ क्रेडिट : sandesh.com
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राज्य में निजी प्राथमिक विद्यालयों के नाम, स्थान और प्रशासन को बदलने का अधिकार जिला स्तर से प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को सौंप दिया गया है। इसलिए अब प्राथमिक विद्यालय का नाम व स्थान बदलने के लिए निदेशक कार्यालय में आवेदन करना होगा। इसके अलावा आवेदन के साथ 35,000 रुपये का शुल्क भी देना होगा। शिक्षा विभाग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि भुगतान के बाद यह शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। गुजरात प्राथमिक शिक्षा अधिनियम में संशोधन का परिपत्र शिक्षा विभाग द्वारा 14 दिसंबर, 2021 को प्रकाशित किया गया था, जिसके तहत प्रत्येक जिले के निदेशालय और शिक्षा अधिकारियों ने भी परिपत्र प्रकाशित किया है। अभी तक यह ऑपरेशन जिला स्तर पर होता था, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि अनियमितताओं की शिकायत के चलते यह फैसला लिया गया है.