धरना-प्रदर्शन की अनुमति के नियमों का विवरण तत्काल पोर्टल पर डालें : आयुक्त को आदेश

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। हाईकोर्ट ने अहमदाबाद पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा-33 के तहत बनाए गए नियमों और आदेशों को सार्वजनिक रूप से वेबसाइट पर जनता के लिए डालें। जनता को सूचित करें कि नियमों के तहत प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जनवरी के महीने में, उच्च न्यायालय ने राज्य पुलिस को निर्देश दिया था कि वे जनता के लिए एक सार्वजनिक वेबसाइट पर गुजरात पुलिस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों और आदेशों को डालें। जिससे लोग इन नियमों को आसानी से जान और प्राप्त कर सकें। आवेदक को सभी दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार है। आवेदक को सूचित करें कि किस नियम के तहत उसे वर्ष 2019 में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी गई। हाईकोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं होने पर आवेदक युवती ने पुलिस आयुक्त के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।