गुजरात

यदि 15 अप्रैल 2023 से पहले खरीदे गए स्टाम्प पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हैं, तो संपत्ति पर पुरानी जंत्री दर लागू होगी

Gulabi Jagat
29 March 2023 2:19 PM GMT
यदि 15 अप्रैल 2023 से पहले खरीदे गए स्टाम्प पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हैं, तो संपत्ति पर पुरानी जंत्री दर लागू होगी
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गांधीनगर : राज्य में जमीनों, अचल संपत्तियों की जंत्री 2011 कीमतों में वृद्धि 15 अप्रैल से लागू होगी. जहां 15 अप्रैल 2023 से पहले पार्टियों के बीच संपत्ति की बिक्री का विलेख किया गया है और उसके बाद ऐसे विलेख में शामिल संपत्ति का बिक्री विलेख एक ही पार्टियों के बीच विलेखित है, ऐसे मामले में बाजार मूल्य पर स्टांप शुल्क की राशि विक्रय विलेख के निष्पादन की तिथि को लागू मशीनरी की बढ़ी हुई कीमत के अनुसार बैंक खाते में 300 रुपये से अधिक की स्टाम्प ड्यूटी के लिए उपयोग किए गए बिक्री दस्तावेज पर भुगतान की जाने वाली स्टाम्प शुल्क की राशि को मजर माना जाएगा।
4 से 8 अप्रैल तक अवकाश के दिनों में कार्यालय खुले रहेंगे



उप निबंधक कार्यालय में 4 अप्रैल, 7 अप्रैल व 8 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश के दिन दस्तावेज पंजीयन जारी रखा गया है. गुजरात राज्य में गुजरात स्टाम्प अधिनियम 1958 की धारा 32-ए के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, राज्य भूमि / अचल संपत्तियों की कीमतों में वृद्धि जंत्री 2011 15 अप्रैल से लागू होगी। इसलिए 15 अप्रैल या उसके बाद पंजीकरण के लिए जमा किए गए दस्तावेजों के लिए कुछ स्पष्टीकरण दिए गए हैं।
इस प्रकार के दस्तावेज में बढ़ा हुआ जंत्री मूल्य लागू नहीं होगा



15 अप्रैल को या उसके बाद पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया एक दस्तावेज इससे पहले बनाया गया होगा यानी दस्तावेज़ पर पार्टियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए होंगे और 14 अप्रैल तक पंजीकरण के लिए तैयार होंगे और ऐसे दस्तावेज़ पर या पार्टियों के हस्ताक्षर की तारीख से पहले आवश्यक राशि हस्ताक्षर की तारीख के बाद अगले कार्य दिवस पर पूरी मुहर लगी। यदि ऐसा दस्तावेज हस्ताक्षर करने की तिथि से चार महीने के भीतर पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे दस्तावेज में बढ़ा हुआ जंत्री मूल्य लागू नहीं होगा, लेकिन संपत्ति का बाजार मूल्य और स्टांप शुल्क प्रभावी जंत्री के अनुसार दस्तावेज में माना जाएगा। इससे पहले मूल्य वृद्धि को छोड़कर मूल्य।
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