गुजरात उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि सूरत हवाईअड्डे के आस-पास गगनचुंबी इमारतों को गिराने के आदेश के खिलाफ निवासियों द्वारा दायर की गई याचिकाएं "प्रथम दृष्टया विचारणीय नहीं हैं"।
गुजरात उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि सूरत हवाईअड्डे के आस-पास गगनचुंबी इमारतों को गिराने के आदेश के खिलाफ निवासियों द्वारा दायर की गई याचिकाएं "प्रथम दृष्टया विचारणीय नहीं हैं"।