![सूरत हवाईअड्डे के पास गगनचुंबी इमारतों: निवासियों की याचिका सुधार योग्य नहीं, एचसी का कहना है सूरत हवाईअड्डे के पास गगनचुंबी इमारतों: निवासियों की याचिका सुधार योग्य नहीं, एचसी का कहना है](https://jantaserishta.com/h-upload/2022/12/20/2334177-58.webp)
x
गुजरात उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि सूरत हवाईअड्डे के आस-पास गगनचुंबी इमारतों को गिराने के आदेश के खिलाफ निवासियों द्वारा दायर की गई याचिकाएं "प्रथम दृष्टया विचारणीय नहीं हैं"।
Tagssays HC
![Subhi Subhi](/images/authorplaceholder.jpg?type=1&v=2)
Subhi
Next Story
गुजरात उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि सूरत हवाईअड्डे के आस-पास गगनचुंबी इमारतों को गिराने के आदेश के खिलाफ निवासियों द्वारा दायर की गई याचिकाएं "प्रथम दृष्टया विचारणीय नहीं हैं"।