गुजरात

जामनगर के श्रीराम कंस्ट्रक्शन के बिल्डर पर हाईकोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना, रेरा के आदेश पर रोक

Gulabi Jagat
22 Sep 2022 7:19 AM GMT
जामनगर के श्रीराम कंस्ट्रक्शन के बिल्डर पर हाईकोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना, रेरा के आदेश पर रोक
x
अहमदाबाद, 22 सितंबर 2022, गुरुवार
जामनगर के एक बिल्डर पर गुजरात हाईकोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. रेरा के 15 दिन की सिविल कस्टडी के आदेश को चुनौती देते हुए श्रीराम कंस्ट्रक्शन के बिल्डर के रिट में हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता को 50 हजार रुपये और रेरा अथॉरिटी को 50 हजार रुपये जमा करने का आदेश दिया. साथ ही हाईकोर्ट ने बिल्डर को हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में भी पांच लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया।
उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि बिल्डर अपनी 5 लाख रुपये की राशि तब तक रजिस्ट्री में जमा करेगा, जब तक कि वह जामनगर में अपने द्वारा निर्मित स्वरूप हाइट्स के सी विंग में स्थानीय निवासियों को सुविधा प्रदान नहीं करता। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता-बिल्डर को स्थानीय निवासियों को लिफ्ट, सबमर्सिबल पंप समेत सुविधाएं मुहैया कराने का भी निर्देश दिया। रेरा के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर बिल्डर पर रोक लगा दी है। रेरा में शिकायत की गई थी कि याचिकाकर्ता बिल्डर द्वारा बनाए गए फ्लैट में निवासियों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जिसमें रेरा ने बिल्डर को 15 दिन की सिविल कस्टडी में भेजने का आदेश दिया था।
Gulabi Jagat

Gulabi Jagat

    Next Story