HC ने नित्यानंद आश्रम की दो लड़कियों के प्रत्यर्पण की कार्यवाही का आदेश दिया
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। नित्यानंद आश्रम (अहमदाबाद में एक आश्रम) से लापता दो लड़कियों के पिता द्वारा उनकी वापसी की मांग करते हुए दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में, उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को विदेश में मौजूद इन लड़कियों के प्रत्यर्पण के लिए कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हाई कोर्ट ने जांच एजेंसियों के मुद्दे पर भी सरकार से सवाल किया. कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है तो दूसरी बार ब्लू कॉर्नर नोटिस क्यों जारी नहीं किया गया. इसके अलावा हाई कोर्ट ने लड़की के वकील से पूछा है कि क्या इन दोनों लड़कियों को जहां कहीं भी भारतीय दूतावास में अधिकारियों की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हाई कोर्ट के सामने पेश किया जा सकता है? इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? इस समय लड़की के वकील ने साफ कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में दोनों लड़कियां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाई कोर्ट में पेश नहीं होंगी. लड़की के वकील ने कहा कि उसने याचिका दायर की है कि यह मामला गुजरात उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। पहले इस आवेदन पर निर्णय लिया जाना चाहिए. लड़कियों के वकील ने यह भी कहा कि दोनों लड़कियां जमैका में हैं और वह आधिकारिक तौर पर वहां से चली गई हैं। लड़की के पिता ने जो भी आरोप लगाए हैं, वे झूठे हैं। लड़कियों ने अपने हलफनामे में साफ कहा है कि उन्हें अपने पिता से खतरा है. इस मामले की आगे की सुनवाई अगले हफ्ते होगी.