गुजरात

गुजरात: RTO ने दिया रैपिडो बाइक सर्विस बंद करने का आदेश

Renuka Sahu
21 Feb 2023 8:10 AM GMT
Gujarat: RTO orders to stop Rapid bike service
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न्यूज़ क्रेडिट : sandesh.com

आरटीओ ने रैपिडो बाइक सर्विस बंद करने का आदेश दिया है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आरटीओ ने रैपिडो बाइक सर्विस बंद करने का आदेश दिया है। जिसमें रैपिडो सर्विस बिना किसी तरह के रजिस्ट्रेशन के चल रही थी। वहीं व्यवसायिक वाहनों की जगह निजी वाहनों का संचालन किया गया। वहीं नियम के मुताबिक टैक्सी सर्विस का आरटीओ में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। आरटीओ ने दो वाहनों को हिरासत में लिया है और 40 हजार का जुर्माना वसूल किया है।

इससे पहले, रैपिडो को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था
बाइक टैक्सी सर्विस कंपनी रैपिडो को बॉम्बे हाईकोर्ट ने थप्पड़ मारा था। पुणे में उच्च न्यायालय ने कंपनी को तुरंत अपनी सभी सेवाएं बंद करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि बाइक टैक्सी के साथ ही कंपनी की रिक्शा डिलीवरी सर्विस भी बिना लाइसेंस वाली है. रैपिडो टैक्सी सर्विस को लेकर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंपनी को सभी सेवाएं बंद करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कंपनी 20 जनवरी तक पूरे राज्य में सभी सेवाएं बंद करने को तैयार थी।
जानिए क्या था पूरा घटनाक्रम
रैपिडो ने 16 मार्च 2022 को पुणे आरटीओ में लाइसेंस के लिए आवेदन किया, जिसे परिवहन विभाग ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही परिवहन विभाग ने लोगों से रैपिडो के ऐप और उसकी सेवा का इस्तेमाल नहीं करने की भी अपील की। उसके बाद रैपिडो ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाईकोर्ट ने 29 नवंबर 2022 को विभाग से अनुमति पर पुनर्विचार करने को कहा था। 21 दिसंबर 2022 को आरटीओ की बैठक में इसे फिर से खारिज कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि राज्य में बाइक टैक्सी को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं है।
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