गुजरात
Gujarat : पुलिस आयुक्त ने अहमदाबाद शहर में आग्नेयास्त्रों द्वारा होने वाले अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एक उद्घोषणा जारी की
Renuka Sahu
30 Aug 2024 8:02 AM GMT
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गुजरात Gujarat : अहमदाबाद शहर में अपराध न बढ़े और इसे कैसे जल्दी रोका जा सके, इसके लिए अहमदाबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने एक उद्घोषणा जारी की है। यह उद्घोषणा आज यानी 30 अगस्त 2024 से 13 सितंबर 2024 तक प्रभावी रहेगी। लोहे जैसे हथियारों से हमले। ऐसे गंभीर अपराधों को रोकने के लिए पाइप और हत्या या हत्या का प्रयास जारी किए गए हैं।
अधिसूचना अहमदाबाद शहर के पुलिस थाना क्षेत्र में लागू होगी
अहमदाबाद शहर क्षेत्र में पुलिस ने देखा कि कुछ मामलों में अवैध हथियारों द्वारा गंभीर शारीरिक अपराध किये जा रहे हैं, तो शहर में सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखी जानी चाहिए और आरोपियों को गंभीर अपराध करना बंद करना चाहिए और भयमुक्त वातावरण होना चाहिए , लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा की जानी चाहिए, सार्वजनिक स्थान पर अव्यवस्था को रोकने के लिए, अश्लील भाषा और व्यवहार के साथ-साथ भड़काऊ भाषणों और आपराधिक कृत्यों की संभावना से बचने के लिए ऐसे हथियारों और ऐसे कृत्यों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है ताकि अव्यवस्था को रोका जा सके। सार्वजनिक स्थान पर और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए।
कौन सी वस्तुएं प्रतिबंधित रहेंगी
1- हथियार, तलवारें, भाले, बंदूकें, खंजर और रामपुरी से बने किसी भी प्रकार के चप्पू, आमतौर पर ढाई इंच से अधिक लंबे चप्पू, अंत में एक नुकीले ब्लेड और ऐसे किसी भी अन्य सामान को ले जाने पर प्रतिबंध।
2- सार्वजनिक स्थानों पर लाइसेंसी हथियार ले जाने, हवाई फायरिंग करने और सामाजिक समारोहों, धार्मिक जुलूसों या व्यक्तियों के समुदाय में ले जाने पर प्रतिबंध।
3- कोई भी क्षय रोग (शरीर के लिए हानिकारक) या विस्फोटक पदार्थ ले जाने पर रोक.
4- पत्थर या अन्य हथियार या फेंकने या फेंकने वाली मशीनें या उपकरण एकत्र नहीं किए जाएंगे या ले जाने के लिए तैयार नहीं किए जाएंगे।
5- जुलूस के साथ जलती हुई या जलती हुई मशालें नहीं रखी जाएंगी.
6- किसी व्यक्ति या उसके मृत शरीर या आकृतियों या पुतलों का प्रदर्शन नहीं करना
7- जो वाक्पटु भाषण देकर, नकल करके या प्रतिरूपण करके और चित्र, संकेत, सार्वजनिक नोटिस या वस्तुओं या चीजों को तैयार करके, प्रदर्शित करके या प्रसारित करके, प्रतिष्ठा या प्रतिष्ठा को बदनाम करता है या राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालता है या इसके परिणामस्वरूप तख्तापलट होने की संभावना होती है। बताना - ऐसे ओजस्वी भाषण देना और भाषण आदि करना तथा ऐसे चिह्न, संकेत आदि तैयार करना। प्रदर्शित या प्रसारित नहीं किया जाना है
यह अधिसूचना इन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी
1- जो लोग सरकारी नौकरी या ऑपरेशन में हैं और जिन्हें उनके वरिष्ठों ने ऐसा कोई हथियार रखने का आदेश दिया है या उन्हें ऐसा कोई हथियार रखना आवश्यक है।
2-सरकारी कर्मचारी जिन्हें अपनी ड्यूटी के सिलसिले में प्रतिबंधित हथियार जैसे संगीन आदि ले जाना पड़ता है।
3-कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश का उल्लंघन या उल्लंघन करेगा, वह गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 135 के अनुसार दंड का भागी होगा।
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Renuka Sahu
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