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दाहोद: यहां की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को गुजरात के इस जिले में अपनी ढाई साल की भतीजी से बलात्कार और हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को पॉक्सो एक्ट के तहत मौत की सजा सुनाई.
लिमखेड़ा (दाहोद) के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश बी.एस. परमार ने सजा सुनाते हुए जिला विधिक सहायता सेवा प्राधिकरण को पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया.
लोक अभियोजक एस.बी. चौहान ने मीडिया को बताया कि विशेष पॉक्सो अदालत मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूतों से आश्वस्त थी कि आरोपी हरेश बरैया ने बच्ची के साथ बलात्कार किया, उसकी हत्या की और शव को जिले के छपरवाड़ गांव की झाड़ियों में छोड़ दिया।
16 सितंबर 2018 को वह शख्स बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ धान के खेत में ले गया, जहां उसने जघन्य अपराध किया और फरार हो गया. अगली सुबह, बच्चे का शव खेत से मिला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
सरकारी वकील ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट, गवाही और अन्य वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर अदालत ने व्यक्ति को दोषी करार दिया और उसे पॉक्सो कानून के तहत मौत की सजा सुनाई।
NEWS CREDIT :-Telgana Today NEWS
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