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पति-पत्नी के घरेलू झगड़े के बाद तलाक को लेकर हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है। तलाक के बाद पत्नी पति या उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कर सकती है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। पति-पत्नी के घरेलू झगड़े के बाद तलाक को लेकर हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है। तलाक के बाद पत्नी पति या उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कर सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 498 (ए) के मुताबिक तलाक के बाद पत्नी शिकायत दर्ज नहीं कर सकती.
गुजरात हाई कोर्ट के इस फैसले का असर कई मामलों पर पड़ेगा
शादी के बाद तलाक मामले को लेकर गुजरात हाई कोर्ट की एक अहम टिप्पणी सामने आई है. उनका कहना है कि शादी के वक्त पति या उसके परिवार के खिलाफ क्रूरता का अपराध दर्ज किया जा सकता है. हाई कोर्ट का कहना है कि तलाक के बाद क्रूरता या घरेलू हिंसा का केस दर्ज नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा है कि अगर आप नाराज हैं तो पहले शिकायत करें, बाद में नहीं. पत्नी ने पति के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई और गुजरात हाई कोर्ट ने इसका निपटारा कर दिया.
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