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गुजरात उच्च न्यायालय ने अभिनेता शाहरुख खान को राहत देते हुए.
अहमदाबाद, गुजरात उच्च न्यायालय ने अभिनेता शाहरुख खान को राहत देते हुए उनके खिलाफ 2017 में दर्ज एक आपराधिक मामले को बुधवार को खारिज कर दिया।
मामला शाहरुख की फिल्म 'रईस' के प्रचार के लिए उनकी वड़ोदरा तक की ट्रेन यात्रा के दौरान रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से जुड़ा है।'रईस' फिल्म के प्रचार के दौरान वड़ोदरा स्टेशन पर एक व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने के बाद कथित तौर पर दूसरों की जान खतरे में डालने वाले कृत्य करने का मामला दर्ज किया गया था। उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। न्यायमूर्ति निखिल करील ने शाहरुख के खिलाफ आपराधिक मामले और वड़ोदरा की एक अदालत द्वारा उनके खिलाफ जारी समन को खारिज करने की उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया। निचली अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 204 के तहत शाहरुख को समन जारी किया था जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया था।

Deepa Sahu
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