गुजरात

गुजरात हाई कोर्ट ने रद्द किया CIC का आदेश, केजरीवाल की खिंचाई की

Rounak Dey
1 April 2023 10:47 AM GMT
गुजरात हाई कोर्ट ने रद्द किया CIC का आदेश, केजरीवाल की खिंचाई की
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25,000 रुपये जमा करने के लिए कहा और केजरीवाल के वकील पर्सी कविना के अनुरोध के अनुसार आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के सात साल पुराने आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कहा गया था। सीआईसी के आदेश के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय की अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने केजरीवाल को जीएसएलएसए को 4 सप्ताह में 25,000 रुपये जमा करने के लिए कहा और केजरीवाल के वकील पर्सी कविना के अनुरोध के अनुसार आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
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