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Ahmedabad अहमदाबाद: गुजरात सरकार ने गुरुवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि "नागरिकों और भावी पीढ़ियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने" के लिए राज्य में गुटखा और तंबाकू युक्त पान मसाला पर अपने व्यापक प्रतिबंध को एक और साल के लिए बढ़ा दिया हैराज्य में गुटखा और तंबाकू या निकोटीन युक्त पान मसाला की बिक्री, भंडारण और वितरण पर फिलहाल प्रतिबंध है। ये पदार्थ कैंसर का कारण बन सकते हैं।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम और 2011 में बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत 2012 में प्रतिबंध लागू हुआ था। इसमें कहा गया है कि नियमों के अनुसार, किसी भी खाद्य पदार्थ में तंबाकू या निकोटीन मिलाना प्रतिबंधित है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि "गुटखा या पान मसाला में तंबाकू या निकोटीन की मौजूदगी मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए, नागरिकों और भावी पीढ़ियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए गुटखा पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। 13 सितंबर से प्रतिबंध को एक और साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है।" विज्ञप्ति में कहा गया है कि यदि कोई व्यापारी या दुकानदार तंबाकू या निकोटीन युक्त गुटखा या पान मसाला बेचते, भंडारण करते या वितरित करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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Harrison
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