गुजरात

गुजरात कोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में पूर्व मंत्री विपुल चौधरी की सजा निलंबित की

Kunti Dhruw
21 July 2023 3:26 PM GMT
गुजरात कोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में पूर्व मंत्री विपुल चौधरी की सजा निलंबित की
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गुजरात के मेहसाणा शहर की एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को राज्य के पूर्व मंत्री और दूधसागर डेयरी के पूर्व अध्यक्ष विपुल चौधरी को धोखाधड़ी और 2014 में डेयरी को 22.5 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के मामले में सुनाई गई सात साल की सजा को निलंबित कर दिया और उन्हें जमानत दे दी।
यहां एक मजिस्ट्रेट अदालत ने पिछले हफ्ते चौधरी और 14 अन्य को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत दोषी ठहराया था और उन्हें सात साल की जेल की सजा सुनाई थी।
चौधरी और अन्य द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए, मेहसाणा के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश सी एम पवार ने शुक्रवार को निचली अदालत की सजा को निलंबित कर दिया और पूर्व मंत्री और 14 अन्य को जमानत दे दी, जो 13 जुलाई को निचली अदालत के आदेश के बाद सलाखों के पीछे हैं।
चूंकि चौधरी और अन्य आरोपियों ने भी मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ सत्र अदालत में अपील दायर की है, न्यायाधीश पवार ने उन्हें अपने पासपोर्ट जमा करने और अपनी अपील की सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने के लिए कहा। अदालत ने सभी आरोपियों को जमानत देते हुए उन्हें बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ने का भी निर्देश दिया और उनसे अपना वर्तमान निवास नहीं बदलने को कहा।
गुजरात के सहकारी क्षेत्र का एक प्रमुख चेहरा चौधरी 1996 में शंकरसिंह वाघेला सरकार में मंत्री थे। पूर्व मंत्री और अन्य के खिलाफ 2014 में मेहसाणा बी डिवीजन पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जब वह मेहसाणा जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड के अध्यक्ष थे, जिसे दूधसागर डेयरी के नाम से जाना जाता है।
उस समय, वह गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ (जीसीएमएमएफ) के अध्यक्ष भी थे, जो 18 दुग्ध संघों का एक शीर्ष निकाय है, जो अमूल ब्रांड का मालिक है। पशुचारा खरीद में कथित भ्रष्टाचार को लेकर चौधरी को जीसीएमएमएफ और दूधसागर डेयरी दोनों से बर्खास्त कर दिया गया था।
एफआईआर के अनुसार, तत्कालीन डेयरी अध्यक्ष के रूप में चौधरी ने 2014 में सूखा प्रभावित महाराष्ट्र में पशु चारा भेजने का निर्णय लिया था।
हालाँकि, राज्य सरकार ने आरोप लगाया था कि 22.5 करोड़ रुपये का पशु चारा भेजने का निर्णय डेयरी की बोर्ड बैठक में कोई प्रस्ताव लाए बिना या कोई निविदा जारी किए बिना लिया गया था।
अन्य 14 आरोपियों में दूधसागर डेयरी के पूर्व बोर्ड सदस्य, इसके पूर्व उपाध्यक्ष जलाबेन ठाकोर और पूर्व प्रबंध निदेशक निशिथ बक्सी शामिल हैं।
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